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मतदाता सूची से अवैध तरीके से नाम डिलीट कराने के भ्रामक समाचार का किया गया खंडन

मतदाता सूची से अवैध तरीके से नाम डिलीट कराने के भ्रामक समाचार का किया गया खंडन 

आइडियल इंडिया न्यूज़ 

धर्मेंद्र सेठ,जौनपुर 

                 


जौनपुर- उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि 02 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया में प्रचारित जौनपुर में बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष पर समाजवादी पार्टी के 21 समर्थक विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के वोटर का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से अवैध तरीके से डिलीट कराने के लिए बीएलओ को फार्म-7 देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।इस सम्बन्ध में उन्होने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग केनिर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, आक्षेप व संशोधन हेतु प्रारूप 6, 7 एवं 8 विहितअभिलेखों के साथ संलग्न कर बीएलओ को फार्म जमा करा सकता है। बीएलए अगर कोई फार्म-7 दाखिल करता है तो उसे अनुलग्नक-58 पर मृतक व्यक्तियों की सूची हस्ताक्षरित करके देगा और किसी व्यक्ति को शिफ्टिंग के मामले में सूचना देता है तो उसे अनुलग्नक-59 पर सूची बनाकर देगा। मा० भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद जौनपुर में सभी बी०एल०ओ० द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदाता सूची का अद्यतनीकरण किया जा रहा है।अतः सूचना भ्रामक, बेबुनियाद एवं सत्य के विपरीत होने के कारण खण्डित की जाती है।

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