नजूल भूमि पर बनी चर्चित लाल कपड़ा कोठी पर नगर पालिका का शिकंजा जारी हुई नोटिस
आइडियल इंडिया न्यूज
शरद कपूर बिन्दू मौर्या सीतापुर
सीतापुर शहर के प्रमुख इलाके वार्ड परेड में स्थित नजूल भूमि पर बनी बहुचर्चित लाल कपड़ा कोठी को लेकर नगर पालिका परिषद सीतापुर ने सख्त कार्रवाई की पहल की है। नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1) द्वारा इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है।नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में गरिमा गुप्ता पत्नी रविकर गुप्ता श्याम प्रकाश पुत्र सेठ मुरली धर एवं केदार प्रसाद पुत्र श्री प्रकाश निवासी लाल कपड़ा कोठी वार्ड परेड सीतापुर को संबोधित किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उक्त भवन नजूल भूमि पर निर्मित है जो विधिक रूप से नगर पालिका परिषद की संपत्ति है।
प्रशासन के अनुसार नजूल भूमि को पूर्व में ही शासन के नियंत्रण में लेकर निहित किया जा चुका है इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा भवन को खाली नहीं किया गया और अवैध रूप से कब्जा बनाए रखा गया है। यह कृत्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
नगर पालिका परिषद ने नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया है कि संबंधित पक्ष 15 दिनों के भीतर स्वयं या किसी माध्यम से उक्त भवन को पूरी तरह खाली कर नगर पालिका के सुपुर्द करें। ऐसा न करने की स्थिति में पालिका प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाकर आवश्यक विध्वंस की कार्रवाई की जाएगी जिसकी समस्त लागत संबंधित व्यक्तियों से राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
लाल कपड़ा कोठी को लेकर जारी इस नोटिस से शहर में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर आमजन के साथ-साथ प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर संबंधित पक्ष क्या रुख अपनाते हैं और नगर पालिका आगे क्या कार्रवाई करती है। नजूल भूमि पर बना रम्पा टॉकीज,सपा कार्यालय, रानी कोठी को भी नोटिस जारी की गई है ।

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