हनीट्रैप को लेकर हाईकोर्ट सख्त,
हनी ट्रेप पर पर रोक न लगाई गई तो सभ्य समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
आइडियल इंडिया न्यूज़
सत्येन्द्र तिवारी लाल भाई, प्रयागराज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हनीट्रैप पर रोक न लगाई गई तो सभ्य समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मेरठ जोन में संचालित कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेल गिरोह की पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को जांच करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुन सक्सेना की खंडपीठ ने फोजिया और अन्य की याचिका दिया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में हनीट्रैप के गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
कोर्ट ने आईजी मेरठ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह का कोई संगठित गिरोह सक्रिय है जो महिलाओं का उपयोग कर निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव (गृह) और अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रदेश में ऐसे गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की
जा सके।

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