Dr.U.S. Bhagat
वाराणसी
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जिले में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के तहत आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध प्रभावी होंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। सुबह का समय तय किया जा रहा है। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ सभी सरकारी-गैर सरकारी व निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान बंद कराए जाएंगे। सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय-महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।
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