नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला विधेयक संसद में पेश हो गया। गृह राज्यमंत्री जी.कृष्ण रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 को पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और कुछ अधिकारों को परिभाषित किया गया है। माना जा रहा है कि विधेयक पारित होने के बाद उप राज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि होगी।
ऐसे में दिल्ली की अरविंवद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ना तय है। ध्यान देने की बात है जनता द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार और केंद्र की ओर से मनोनीत उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अर्से से टकराव चल रहा है।
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