Dr.U.S. Bhagat
वाराणसी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निरस्त कर दिया। पूर्व विधायक के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजय राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैंं, ऐसे में शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाए, जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं हो जाता है। चेतगंज पुलिस ने उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक अजय राय के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए चेतगंज पुलिस को शस्त्र लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया है। डीएम कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यदि प्रार्थी अपना शस्त्र लाइसेंस किसी व्यक्ति या दुकान में बेचना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए मोहलत दी जा सकती है। फिलहाल पुलिस उनके शस्त्र को अपने कब्जे में लेते हुए कोर्ट को सूचना देने की जानकारी जारी की गई है। वहीं इस बाबत पार्टी सूत्रों की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से परेशान करने का कदम बताया गया है। जबकि डीएम कोर्ट से हुई इस कार्रवाई को लेकर पार्टी की ओर से चर्चा के बाद ही कदम उठाने की जानकारी दी गई है। वहीं शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई को विधायक की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया गया है।
No comments:
Post a Comment