Mayank Jha and Anil Gupta
न्यायाधीश एलएस चवन ने उल्लेख किया है कि खार इलाके में 16 मंजिले भवन के पांचवें माले पर कंगना के तीन फ्लैट हैं। उन्होंने तीनों को एक में मिला लिया गया है। ऐसा करते हुए उन्होंने मुक्त छोड़े गए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया। कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर करा दिया। अदालत ने कहा कि यह स्वीकृत प्लान का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी जरूरी है।
बृहन्मुंबई महापालिका परिषद ने मार्च 2018 में अभिनेत्री (Kangana Ranaut) को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था। दूसरी बार नोटिस में अभिनेत्री को मूल स्वरूप बहाल करने को कहा गया था और अनधिकृत हिस्सा गिरा देने की चेतावनी दी गई थी। कंगना (Kangana Ranaut) ने इस नोटिस को चुनौती दी थी और कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
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