Vijay Yadav and Saif Khan
जौनपुर
रामपुर थाना क्षेत्र के सदीरनगंज बाजार के निकट धान काटने के विवाद को लेकर अनुसूचित जाति के वादी के पिता लालमन की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत आठ आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शाजिया नजर जैदी ने हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध किया।6 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 58000 जुर्माने की सजा सुनाया।फैसले के समय अनुपस्थित लव कुश तिवारी एवं रघुराज सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मृतक के पुत्र विनोद कुमार निवासी गहरौल,थाना रामपुर न एफ आई आर दर्ज कराया था।अभियोजन के अनुसार 5 नवंबर 2012 को 9:00 दिन बागेश मिश्र,संजय मिश्र, अनुज मिश्र,राहुल मिश्र,रिंकू मिश्र,रामकेवल यादव,रघुराज सिंह,लव कुश तिवारी सदीरनगंज बाजार के उत्तर स्थित वादी के खेत में धान काट रहे थे।सूचना मिलने पर वादी, उसके पिता लालमन,बहन गीता, चाचा और भाई मना करने गए कि हमारा खेत है।इस पर आरोपियों ने एक राय होकर जातिसूचक गालियां व धमकी देते हुए लाठी डंडा गड़ासा से जानलेवा हमला किया जिससे पिता लालमन, बहन गीता को प्राणघातक चोटें आई और वे बेहोश हो गए।वादी को भी चोटें आई।सदर अस्पताल पहुंचते-पहुंचते पिताजी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाया।क्रास केस के आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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