Javed Alam and
Rajesh kumar Gupta
*जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 14 जनवरी 2021 के बाद सामूहिक विवाह का आयोजन तहसील/विकासखंड/नगर निकाय/जिला पंचायत स्तर पर किया जाना है। सामूहिक विवाह की तिथि की घोषणा जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इच्छुक अभिभावक/व्यक्ति अपने पुत्रियों के विवाह हेतु उक्त योजनान्तर्गत अपना आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय/नगर निकाय/जिला पंचायत कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा कर सकते हैं, जिसमें वर वधू का उम्र प्रमाण पत्र (कन्या हेतु 18 वर्ष से अधिक एवं वर हेतु 21 वर्ष से अधिक), पुत्री के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (अधिकतम आय रू. दो लाख वार्षिक), आधार कार्ड (वर-वधू एवं अभिभावक का), वर वधु का पासपोर्ट साइज दो फोटो, कन्या का बैंक पासबुक की छायाप्रति को जमा किया जाएगा*
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