Sanjay Chaturvedi and Shri Dhar Tiwari
मुंबई
मुंबई में, 31 दिसंबर को जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाएगा, यातायात पुलिस उस पर मामला दर्ज करेगी और उसे गिरफ्तार करेगी, साथ ही वाहन में बैठे अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस मोटर वाहन की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के कारण, पुलिस ऐसे लोगों का श्वास परीक्षण (Breathing Test) नहीं कर रही है इसकी जगह संदिग्ध वाहन चालकों का रक्त परीक्षण किया जाएगा। अगर ड्राइवर का रक्त परीक्षण में नशे की पुष्टि होती है, तो चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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