Sanjay Chaturvedi and Shri Dhar Tiwari
मुंबई
एक सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोट की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कंगना ने मुंबई के नगर निकाय बीएमसी के 2018 के नोटिस को खारिज करने की अपील की थी। इस नोटिस में कंगना के खार स्थित रिहायशी आवास में अवैध निर्माण को ढहाने की बात कही गई है। जज एलसी चव्हाण ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना के बीएमसी के नोटिस को खारिज करने की याचिका रद कर दी।
ब्रहन्नमुंबई मुनिसपल कारपोरेशन (बीएमसी) ने 2018 में कंगना को उनके खार स्थित घर में अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस जारी किया था। कंगना ने इस नोटिस को जनवरी, 2019 में दिनदोषी सिविल कोर्ट में भी दायर किया था। रनोट ने कोर्ट से उनके घर को गिराने से रोकने की भी अपील की थी, तब अदालत ने यथास्थिति बहाल की थी। लेकिन जज चह्वाण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभिनेत्री की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन उन्हें छह हफ्ते की मोहलत दी ताकि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकें।
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