Krishn Kumar Mishra
अंबेडकरनगर
मिलावटी और अधोमानक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री का खेल थम नहीं रहा है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट इसकी गवाही देती है। जांच रिपोर्ट में मिलावटी और अधोमानक 11 नमूने पाए गए हैं। इसके आधार पर एडीएम न्यायालय में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने वाद दायर किया। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपों की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोपित दुकानदारों पर 82 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नियमित निगरानी करते हुए संदिग्ध मिलने वाले खाद्य पदार्थों का नमूना संकलित किया था। इसे प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। इसमें कुछ नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने में दो साल का वक्त लग गया। हालांकि तमाम नमूनों की जांच रिपोर्ट जल्दी मिल गई है। इसमें सतीराम से मिश्रित दूध का नमूना 20 नवंबर 2018 को लिया था। जांच रिपोर्ट में यह अधोमानक मिला है। इसमें सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इसमें फैट की मात्र कम मिली है। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ से नमकीन का नमूना अक्टूबर 2019 में लिया गया था। इसके मिस ब्रांडेड पाए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगा है। राम अछैवर से 17 अगस्त 2019 में खोआ का नमूना लिया गया था। इसके अधोमानक पाए जाने पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इससे इतर मौजूदा साल में लालजी की दुकान से लिया गया बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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