Dr.U.S. Bhagat
अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा (न्यायालय संख्या- 02) के द्वारा सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
अभियोजन के तरफ से एडीजीसी कैलाश नाथ ने आरोपियों के जमानत याचिका का विरोध किया।न्यायालय के द्वारा उनके तर्को से सहमत होंने पर तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
ज्ञात हो कि पीएम के नाम पर ट्रस्ट के गलत पंजीयन कराने के साथ ट्रस्ट के नाम जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी भूमि करने व अनुदान राशि प्राप्त करने वास्ते पीएम को भी लिखा था पत्र
तीनो आरोपियों अजय पांडेय,रविंद्र पांडेय , शाहबाज खान के ऊपर लगाए गए आरोपों के आधार पर न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार नही पाने पर खारिज की जमानत
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