प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह अपने मातहत कर्मचारियों को सपरिवार मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की प्रतिदिन याद दिलाते रहें। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह सभी नगरों में खाने का सामान बनाने वालों से कोविड-19 नियमों का पालन करने का लिखित आश्वासन लें। पुलिसकर्मी मास्क पहनकर लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर शारीरिक दूरी मानक का पालन कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व सिविल लाइंस प्रयागराज की पार्किंग को लेकर कायम जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
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